Personal Loan Details In Hindi

क्या पर्सनल लोन पर इनकम टैक्स में छूट मिलती है? | Income Tax Benefit On Personal Loan In Hindi 

क्या पर्सनल लोन पर इनकम टैक्स में छूट मिलती है?Kya Personal Loan Par Income Tax Chhut Milti Hai? Income Tax Benefit On Personal Loan In Hindi, Personal Loan Deduction In Income Tax In Hindi 

Kya Personal Loan Par Income Tax Chhut Milti Hai

Kya Personal Loan Par Income Tax Chhut Milti Hai?

आमतौर पर वित्तीय योजनाओं में इनकम टैक्स से छूट प्राप्त करने की रूपरेखा प्रत्येक वित्तीय वर्ष तैयार की जाती है। विभिन्न प्रकार के निवेश कर लोग इनकम टैक्स के विभिन्न प्रावधानों अनुसार कर छूट लेने का प्रयास करते हैं। इस कड़ी में यह बात भी ध्यान देने वाली है कि कुछ ऋण या लोन भी आयकर छूट में सहायक होते हैं। गृह ऋण (Home Loan) लेने पर मिलने वाली इनकम टैक्स छूट के बारे में अधिकांश लोग जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पर्सनल लोन भी इनकम टैक्स छूट की दिशा में एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है? 

पर्सनल लोन पर इनकम टैक्स छूट (Income Tax Deduction On Personal Loan Hindi)

Income Tax Act 1961 के प्रावधानों में सीधे रूप से पर्सनल लोन पर टैक्स छूट की बात नहीं की गई है, लेकिन कुछ नियमों के तहत पर्सनल लोन पर भी टैक्स बेनिफिट प्राप्त होता है। महत्वपूर्ण यह है कि पर्सनल लोन लेने वाला व्यक्ति किस उद्देश्य से लोन लेता है। पर्सनल लोन आय नहीं, बल्कि दायित्व (liability) माना जाता हैं। ऐसे में उससे tax banefit प्राप्त करने के लिए उसका इस्तेमाल एसेट निर्माण के लिए किया जाना होगा।

निम्न उद्देश्यों के लिए पर्सनल लोन लेने पर इनकम टैक्स से छूट प्राप्त हो सकती है:

Personal Loan Tax Benifits In Hindi 

1. गृह नवीनीकाण

अगर आप पर्सनल लोन का उपयोग गृह नवीनीकरण (home renovation) के लिए करते हैं, तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 24 (b) के तहत आपको लिए गए कर्ज में ब्याज पर छूट मिल सकती है। आप प्रतिवर्ष पर्सनल लोन पर भुगतान किए ब्याज पर ₹30000 की छूट क्लेम कर सकते हैं।

2. घर की खरीद या निर्माण में खर्च

अगर आप पर्सनल लोन का उपयोग गृह निर्माण या नए घर की खरीद के लिए करते हैं, तो उस लोन पर भुगतान किए गए ब्याज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत छूट क्लेम कर सकते हैं। यदि आप खुद के रहने के लिए उस घर का निर्माण करते हैं, तो आप ब्याज पर ₹2 लाख की छूट क्लेम कर सकते हैं। यदि आप वह घर किराए पर देते हैं, तो पूरा ब्याज छूट के लिए क्लेम किया जा सकता है।

3. एसेट्स में निवेश 

पर्सनल लोन का उपयोग स्टॉक, जेवरी, नॉन-रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, आदि में निवेश के लिए करने पर भी टैक्स बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन ध्यान रखें कि यह छूट ब्याज चुकाने के साल में नहीं, बल्कि संपत्ति बेचने के साल में क्लेम की जा सकती है।

4. बिजनेस में निवेश 

पर्सनल लोन का इस्तेमाल बिजनेस में निवेश के लिए करने पर भी आपको आयकर अधिनियम 1961 की धारा 37 के तहत ब्याज पर टैक्स में छूट मिल सकती है। आप ब्याज को खर्च के रूप में दिखाकर क्लेम कर सकते हैं और इस तरीके से टैक्स देनदारी को कम कर सकते हैं।

5. शिक्षा ऋण

यदि आप स्वयं की शिक्षा के लिए या पति/पत्नी या बच्चों की शिक्षा के लिए शिक्षा ऋण (education loan) लेते हैं, तब आप धारा 80(E) के तहत छूट क्लेम कर सकते हैं। ये छूट अधिकतम 8 वर्ष तक क्लेम की जा सकती है या तब तक, जब तक ऋण का पूर्ण भुगतान न कर दिया जाए।

निष्कर्ष

उपरोक्त तरीकों से पर्सनल लोन पर टैक्स छूट का लाभ सिर्फ ब्याज राशि पर ही मिलेगा। यदि आप लोन की राशि को किसी और निवेश में लगाते हैं, तो यह लाभ प्राप्त नहीं होगा। 

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